ज्ञानवापी केस:  ज्ञानवापी केस मे हिन्दुओ को मिला न्याय ।

 व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के साथ ही  7 दिन में व्यवस्था करने का भी आदेश मिला ।

ज्ञानवापी मस्जिद

हिन्दु पक्ष के तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल होगा कैविएट ।

Gyanvapi Case : दोस्तों आपको जान के खुशी होगी  वाराणसी की जिला अदालत ने दिन  बुधवार 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 7 दिन के अंदर प्रशासन को सारी व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है ।


Gyanvapi Case : दोस्तों , ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है. इसीके साथ जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजापाठ करने का भि अधिकार दे दिया है. इस पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील श्री विष्णु शंकर जैन ने कहा की ''हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे. अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर भि तैयार रहेंगे.''


दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए,  हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दिया है . इसके साथ ही एक और प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा की ज्ञानवापी परिसर मे स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया. 

क्या है व्यास तहखाना?

दोस्तों व्यास तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित है. भगवान नंदी की मूर्ति के ठीक सामने ये तहखाना है.और यह ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है. इस तहखाने में भगवान की पूजा आरती 1993 तक  होती थी.लेकिन नवंबर 1993 में पूजापाठ  पर रोक लगा दी गई. पूजा पर रोक लगने के बाद यहां के पुजारियों को भी हटा दिया गया था ।


 दोस्तों सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में भगवान की पूजा-पाठ किया करता था.जिस्के बाद 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था.

ज्ञानवापी

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ए.एस.आई.  सर्वे की कार्रवाई के समय तहखाने की भी साफ-सफाई हुई थी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में कई देवी देवताओं की मूर्तियां तहखाने में मौजूद है. जिसमे अब पूजा की व्यवस्था की जाएगी ।


क्या है कोर्ट का आदेश?

 दोस्तो वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है. फैसले के बाद हिंदू पक्ष को फिर से तहखाने में पूजापाठ करने का अधिकार मिल गया है. हिंदू पक्ष की ओर से  सौपे गए अतिरिक्त प्रार्थना पत्र पर वाराणसी जिला कोर्ट ने 7 दिन में प्रशासन को पूजा व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है.


'हिंदू अपने अधिकारों से वंचित रहा है

बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कोर्ट के फैसले पर अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ''हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकारों से वंचित रहा हैं. माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. ज्ञानवापी केस के मामले में वाराणसी कोर्ट ने न्यायिक फैसला किया, हिंदूओ को ज्ञानवापी परिसर में फिर पूजा करने की अनुमति मिली.''